संवाददाता- उमेश भार्गव
जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टांरलेंस की बात करती है वहीँ पनकी में गंगागंज, सुन्दर नगर, रतनपुर स्थित देशी शराब ठेको पर नियम विरुद्ध बिना डर भय के खुलेआम समय से पूर्व शराब की बिक्री जारी है!
सूत्रों की माने तो देशी शराब ठेके की अनुज्ञापी रजनी यादव अपने सहयोगी पीयूष ठाकुर के संरक्षण में सुबह 5 बजे से ही खुलेआम शराब की बिक्री करवा रही है!
उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अनुज्ञापी (लाइसेंस धारक) निर्धारित समय से पहले शराब की बिक्री करता है, तो यह उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है। इस तरह के उल्लंघन के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है!
आबकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना (जो 2000 रुपये तक हो सकता है) अथवा दोनों हो सकते हैं।
यदि अवैध बिक्री बड़े पैमाने पर या बार-बार होती है, तो यह धारा 60 के अंतर्गत गैर-जमानती अपराध माना जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की सजा और/या जुर्माना हो सकता है।
अखिर पनकी पुलिस की इस ओर क्यूँ नजर जाती,क्या पनकी के तेजतर्रार थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पनकी और रतनपुर को जानकारी नहीं या मामला कुछ और ही है?

सुबह से शराब बिक्री के कारण जहाँ चौराहों पर नशेबाजों का जमावड़ा रहता जिससे सुबह-सुबह रास्तो से निकलने वाली महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल व्याप्त रहता है!
जब कि कई बार क्षेत्र के अवैध रूप से नियम विरुद्ध समय से पूर्व शराब बिक्री के कई बार वीडियो भी वायरल हो चुके है अब देखना होगा क्षेत्रीय पुलिस और आबकारी विभाग इस पर अंकुश लगा पाएगी या यूं ही बिक्री जारी रहेगी?